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फिरोजाबाद, 23 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को दो करोड़ लूट के बहुचर्चित मामले में आरोपित दो पुलिस कर्मी अभियुक्तों की जमानत अर्जी को निरस्त किया है।
मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र से जुड़ा है। 30 सितम्बर को मक्खनपुर में हाईवे पर गांव घुनपई के पास जीके कम्पनी की वैन से दो करोड़ रुपये की लूट हुई थी। पुलिस ने चार अक्टूबर को छह बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक करोड़ पांच हजार रुपये नकद, एक आईफोन, नई बाइक ओर असलहा और दो कार बरामद हुई थी। लूटकांड का सरगना नरेश पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था जो उसी दिन रात में मुठभेड़ में ढेर हो गया था।
इस मामले में दो पुलिसकर्मी एचसी अंकुर प्रताप पुत्र गिरीशपाल हरदुआ गंज हाल निवासी ट्रांस यमुना कालोनी थाना एत्मादपुर आगरा तथा एचसी मनोज कुमार पुत्र राकेश सिंह चंदपूरा करहल मैनपुरी भी पकड़े गए गए थे। दोनों आरोपित पुलिस कर्मियों के अधिवक्ता ने उनकी जमानत की अर्जी न्यायालय में दाखिल की।
जमानत अर्जी पर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एचसी अंकुर प्रताप तथा एचसी मनोज कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़