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नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े बड़े बैंक धोखाधड़ी की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर दाखिल करने को कहा है।
याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जांच एजेंसियां बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी और उनके अफसरों की इस मामले में संलिप्तता की जांच नहीं कर रही हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला देश के इतिहास में शायद सबसे बड़ा कारपोरेट धोखाधड़ी का है।
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि एफआईआर 2025 में दर्ज की गई थी जबकि धोखाधड़ी 2007-08 से चल रही थी। याचिका में सार्वजनिक धन की साजिशन हेराफेरी और इस हेराफेरी में अनिल अंबानी की कंपनियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी