राजस्थान हाईकोर्ट का अतिक्रमण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
जोधपुर, 23 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने गांव भटेवर पटवार हल्का भटेवर तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर के खसरा संख्या 1634 की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उदयपुर में वल्लभ नगर निवासी व
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जोधपुर, 23 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने गांव भटेवर पटवार हल्का भटेवर तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर के खसरा संख्या 1634 की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

उदयपुर में वल्लभ नगर निवासी वेणिराम जावा व राजेन्द्र कुमार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका इस बाबत् अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की कि गांव भटेवर तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर में देवस्थान की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है व देवस्थान की जमीन पर अवैध कब्जे कर दुकाने बनाकर बेची जा रही है। इस संदर्भ में उनके द्वारा पूर्व के आयुक्त देवस्थान विभाग, जिला कलेक्टर, उदयपुर उपखण्ड अधिकारी वल्लभ नगर जिला उदयपुर को अनेकों बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सूचित किया गया लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। देवस्थान विभाग के उपायुक्त द्वारा 12 सितंबर 2025 को एक पत्र सहायक देवस्थान आयुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमण रोकने का आदेश देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं रोका गया।

ग्रामवासियों द्वारा अति विरोध करने व बार-बार पत्र व्यवहार करने पर 15 नवंबर 2025 को तहसीलदार वल्लभ नगर जिला उदयपुर द्वारा अतिक्रमी के निर्माण सामग्री के जब्त कर इतिश्री कर ली गई। निर्माण सामग्री जब्त करने के उपरांत भी नियमित रूप से निर्माण कर देवस्थान की जमीन पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें बेचने पर आमादा होने पर ग्रामवासियों द्वारा एक जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व संदीप शाह की खण्डपीठ ने अतिक्रमण की कार्यवाही को गंभीरता से लेते हुए देवस्थान की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण की बनी दुकानों की जमीन के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखने की अंतरिम आदेश पारित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश