महुआ मोइत्रा के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए लोकपाल को मिला दो माह का समय
नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़े तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति लेने पर आदेश पारित करने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। जस्टिस अनिल क्
दिल्ली उच्च न्यायालय


नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़े तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति लेने पर आदेश पारित करने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया।

लोकपाल ने याचिका दायर कर कहा था कि उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2025 को आदेश दिया था कि एक महीने के अंदर इस मामले में अभियोजन के लिए जरुरी अनुमति लेने के मामले पर फैसला करें, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई। उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर, 2025 के लोकपाल के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चार्जशीट दाखिल करने के लोकपाल की अनुमति देने के आदेश को निरस्त कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था। 12 नवंबर, 2025 को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया।

सीबीआई ने जुलाई,2025 में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च, 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।

महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी 8 दिसंबर, 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी