आरोप पत्र दाखिल होने के तीन साल बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 22 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि आरोप पत्र दाखिल होने के तीन साल बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं। यह सीआरपीसी की धारा 468 से बाधित है जिसमें समय सीमा बीत जाने के बाद मामले पर संज्ञान लेने प

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