चरस तस्करी मामले में एक को चौदह वर्षों का कठोर कारावास
पूर्वी चंपारण,19 जनवरी (हि.स.)। बिहार में मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए चौदह वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001