Enter your Email Address to subscribe to our newsletters


ओवररेटिंग पर विक्रेता सेवा से पृथक
रायपुर, 18 जनवरी (हि. स.)। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दो अलग-अलग स्थानों से अवैध मदिरा जब्त कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 09, गांधी वार्ड पुरानी बस्ती थाना तिल्दा निवासी नंदकुमार धृतलहरे पिता ठाकुरराम धृतलहरे के निवास पर दबिश दी गई, जहां से 42 नग पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) अवैध रूप से रखी हुई पाई गई। इसी प्रकार ग्राम बुड़ेनी थाना खरोरा निवासी प्रकाश पारधी पिता खेलन पारधी के निवास से 44 नग पाव देशी मदिरा मसाला (सवा शेरा) जब्त की गई। कुल मिलाकर 15.48 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला बरामद की गई।
दोनों आरोपितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इसी क्रम में तिल्दा-खरोरा क्षेत्र में ओवररेटिंग की शिकायतों पर शासकीय मदिरा दुकान टंडवा में जांच की गई। जांच में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करते पाए जाने पर विक्रेता करण रात्रे पिता भारतलाल रात्रे के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया।
उक्त सभी प्रकरणों का पंजीयन आबकारी उपनिरीक्षक मेधा मिश्रा एवं सिल्विया सुमन द्वारा किया गया। आबकारी विभाग ने आमजन से अपील की है कि, अवैध मदिरा एवं ओवररेटिंग से संबंधित शिकायतें तत्काल विभाग को सूचित करें।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर