अजमेर, 16 जनवरी(हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपीलों पर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। प्
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