बिना कारण बताए विभागीय सजा गलत, पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रद्द
जयपुर, 16 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते समय कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी है। अनुशासनात्मक अधिकारी को यह बताना होता है कि आरोप किस आधार पर सिद्ध माने गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने य

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