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प्रयागराज, 14 जनवरी (हि.स.)। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद के रिहायशी इलाके में चल रही आटा चक्की के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के अंदर मशीन की नए सिरे से जांच की जाए और बताया जाए कि उसकी आवाज तय मानक से अधिक है या कम।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इमरान सिद्दीकी की याचिका पर दिया है। याची की आटा चक्की को तय मानक से अधिक आवाज करने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंद करने का आदेश दिया। याची ने इसके खिलाफ याचिका में प्रार्थना की कि अधिकारियों को उसकी आटा चक्की के शांतिपूर्ण संचालन और कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।
याची के अधिवक्ता ने कहा कि याची की आटा चक्की तय मानक से अधिक आवाज नहीं कर रही है। इसके बाद भी आटा चक्की बंद करने का आदेश दिया गया है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मशीन का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे