ग्वालियरः महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण अधिनियम के तहत हुई कार्यशाला
- सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन अनिवार्य
- समिति का गठन न करने पर 50 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड करने का प्रावधान
ग्वालियर, 26 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने एवं निवारण अधिन
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