कोरबा ब्रेकिंग : कबाड़ी मुकेश साहू को दो माह का कारावास, 3.50 लाख रुपये प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश
कोरबा, 24 सितम्बर (हि. स.)। कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में माननीय सत्र न्यायालय ने दो माह के साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि जमा करने का दंड सुनाया है।
मामले के अनुसार, आवेदक शैलेश कुमार साह
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