कोरबा ब्रेकिंग : कबाड़ी मुकेश साहू को दो माह का कारावास, 3.50 लाख रुपये प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश
कोरबा, 24 सितम्बर (हि. स.)। कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में माननीय सत्र न्यायालय ने दो माह के साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि जमा करने का दंड सुनाया है। मामले के अनुसार, आवेदक शैलेश कुमार साह

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news