चरस तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास
कुल्लू, 23 सितंबर (हि.स.)।विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी धर्मवीर पुत्र, पुणे राम निवासी लिग्गन, डाकघर पनगां, तहसील मनाली जिला कुल्लू को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और

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