88 वर्षीय महिला की फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर रोक, मांगा जवाब
जयपुर, 15 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 88 वर्षीय महिला को अतिरिक्त राशि देने को आधार बनाकर उसकी फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी और एसबीआई के शाखा प्रबंधक को नोटिस जार
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