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नई दिल्ली 08 अगस्त (हि.स)। सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को लोकसभा से औपचारिक रूप से आज वापस ले लिया तथा इसके स्थान पर सोमवार को संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए इस साल 13 फरवरी को संसद में पेश आयकर विधेयक को बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा गया था। प्रवर समिति ने इस विधेयक को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। सरकार ने प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को विधेयक में शामिल करते हुए इसे संशोधित रूप में सोमवार, 11 अगस्त को सदन में पेश करने का निर्णय लिया है।
जानकारी के मुताबिक लोकसभा में 13 फरवरी को पेश किए गए मूल विधेयक का उद्देश्य कानूनी पेचीदगियों को कम करके आयकर अधिनियम, 1961 में आमूलचूल परिवर्तन करना था। लेकिन, समिति की समीक्षा के बाद कई संशोधनों के कारण सरकार ने भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पहले मसौदे को वापस लेने और बहस के लिए एक संशोधित एवं समेकित संस्करण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना था। नए संस्करण में सरलीकरण का उद्देश्य तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें स्पष्टता जोड़ी गई है, ताकि कोई अस्पष्टता न रहे। इसका मुख्य लक्ष्य व्याख्या संबंधी विवादों को कम करना और बिखरे हुए कर प्रावधानों को एक अधिक सुसंगत ढाँचे में समेटना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर