प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ी, अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा
प्रतीकात्मक फोटो


मीरजापुर, 1 अगस्त (हि.स.)। किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 सीजन के लिए अब किसान भाई 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना बाढ़, कम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन जैसे कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करती है।

बीमा की खास बातें:

धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर और मिर्च को इस सीजन अधिसूचित किया गया है।

प्रीमियम दरें: सामान्य फसलों के लिए 2 प्रतिशत, जबकि औद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत तय की गई हैं।

बीमा के लाभ: फसल बुवाई असफल होने की स्थिति में 25 प्रतिशत राशि अग्रिम मिलती है।

फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक यदि कोई आपदा आती है तो उसका भी मुआवजा दिया जाएगा।

बीमा दावा दर्ज करने के लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।

कैसे कराएं बीमा?

ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं।

गैर ऋणी किसान नजदीकी बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक के साथ बीमा करा सकते हैं।

जनपद में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

बीमा राशि का उदाहरण:

धान: 1826 रुपये

मक्का: 510 रुपये

बाजरा: 626 रुपये

मूंगफली: 1612 रुपये

अरहर: 1454 रुपये

(यह 2% प्रीमियम पर आधारित हैं)

टोल फ्री नंबर:

योजना की अधिक जानकारी एवं दावा संबंधित सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।

पिछले वर्ष का लाभ:

वर्ष 2024 में बीमा कराने वाले 8989 किसानों को 627.20 लाख रुपये

की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा उनके खातों में भेजी गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा