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इस्लामाबाद, 31 जुलाई (हि.स.)। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान की खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को आज 2023 के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में सजा सुनाई गई। फैसलाबाद स्थित एक विशेष आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इन नेताओं को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज, जरताज गुल, एमएनए साहिबजादा हामिद रजा और पूर्व एमएनए शेख राशिद शफीक, पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद अहमद के भतीजे उन 108 पीटीआई नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें इन दोषी ठहराया गया, जबकि 77 अन्य को बरी कर दिया गया।
एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और हामिद रजा सहित लगभग 60 दोषियों को 10 साल और अन्य दोषियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। एटीसी ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी के साथ जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फैजुल्लाह कमोका, राणा असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रजा और कामरान वराइच को बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए शफीक आज अदालत में पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि जेल जाने से बचने के लिए वह भूमिगत हो गए।
एटीसी ने आज सुबह सबसे पहले पीटीआई के अगले माह पांच अगस्त के विरोध प्रदर्शन के आह्वान संबंध में संघीय राजधानी के कई पुलिस थानों में दर्ज विभिन्न मामलों के संबंध में 50 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने पिछले हफ्ते आगामी पांच अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इन नेताओं में प्रमुख हैं-पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद और अहमद नियाजी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हम्माद अजहर, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान स्वाति, उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा, अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, कंवल शौजाब, शंदना गुलजार और शेर अफजल मारवात।
अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को गंडापुर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए कहा कि गिरफ्तारी वारंट प्रभावी रहेंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि पेशावर उच्च न्यायालय का कोई आदेश है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए। 18 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक अलग मामले में एटीसी ने फैसलाबाद से पीटीआई के सांसद अली अफजल साही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सरकारी अभियोजकों ने बताया कि पिछले साल 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से सिलसिले रावलपिंडी में दर्ज 10 मामलों के संबंध में आरिफ अल्वी, शेख वकास अकरम, कंवल शौजाब, जुबैर नियाजी और असद कैसर सहित 15 पीटीआई नेताओं के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। सरकारी अभियोजकों के अनुसार तक्षशिला में एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में इमरान और बुशरा बीबी नामजद अभियुक्तों में शामिल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद