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उज्जैन, 25 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के कंठाल चौराहा स्थित रीगल मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन युक्त सीरप के अवैध रूप से विक्रय किये जाने पर शुक्रवार काे दुकान को सील किया गया।
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं सीएसपी थाना कोतवाली राहुल देशमुख को सूचना मिली थी कि रीगल मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन युक्त सिरप अवैध रूप से बेची जा रही है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर औषधि प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई। जहां मेडिकल स्टोर्स के संचालक नवीन खुशानी द्वारा अवैध रूप से नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली कोडीन युक्त सीरप का विक्रय भारी मात्रा में किया जाना पाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाह एवं सोमेश पालीवाल ने दुकान में बिना किसी बिल के कोडीन युक्त सीरप (Winrof –T Syurp, Ozox Syrup, Ascoril C Syrup and Zufin Syrup) की कुल 175 बोतल जब्त की।
दुकान संचालक से उनके क्रय-विक्रय रिकाॅर्ड मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं कियेे गये। बताया गया कि उनके द्वारा बिना बिल के खरीदी की जाती है। उक्त सीरप में कोडिन की मात्रा होती है, जिसका नशे के रूप में भी दुरूपयोग किया जाता है। शेड्यूल एच-1 में कोडिन युक्त सीरप औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के शेड्यूल एच-1 के अंतर्गत विनियमित है, जिसे डाॅक्टर के प्रिस्क्रीप्शन पर ही विक्रय किया जा सकता है तथा शेड्यूल एच-1 के अंतर्गत आने वाली दवाईयों का विक्रय रिकाॅर्ड पृथक से संधारण किये जाने हेतु प्रावधान है। उक्त दुकान में अधिनियम के तहत अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई तथा उक्त कोडीन युक्त सीरप का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जाना पाया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी रीगल मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा गर्भपात/NRx/कोडीन युक्त औषधियों का अवैध रूप से विक्रय करना पाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकान को तीन माह के लिये सीलबंद किया गया था। पुनः मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा इसी प्रकार औषधियों का अवैध रूप से व्यापार किया जाना पाया गया है। श्री कुुुशवाह ने बताया कि दुकान संचालक द्वारा नशे को बढ़ावा देने के लिये अवैध रूप से व्यवसाय किया जा रहा था, अतः दुकान को आगामी आदेश तक तत्काल सीलबंद किया गया। आगामी जांच उपरांत दुकान संचालक को प्रदत्त औषधि लायसेंस को निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्वेल