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हिसार, 25 जुलाई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की
अदालत ने गांव लांधड़ी में एक युवक के साथ लिव इन पार्टनरशिप में रह रही पत्नी की हत्या
करने के दोषी रोशन लाल उर्फ बिल्लू को उम्रकैद और 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई
है। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था जिसे शुक्रवार काे सजा सुनाई गई।
इस संबंध में अग्रोहा थाना पुलिस ने 3 मई 2023 को केस दर्ज किया था। अदालत
में चले मामले के अनुसार गांव लांधड़ी निवासी सिमरन ने बयान देकर बताया था कि उसका
चचेरा भाई अशोक बचपन से उनके पास रहता है। वह करीब एक साल से गांव के रोशन लाल उर्फ
बिल्लू की पत्नी राजबाला के साथ लिव इन पार्टनरशिप में रह रहा है, जिस कारण रोशन लाल
उससे रंजिश रखने लगा। खतरा मानकर अशोक व राजबाला गांव भाणा में रहने लगे थे। राजबाला
गर्भवती होने पर दोनों फिर लांधड़ी में आ गए। उसने बताया था कि 3 मई 2023 को सुबह वह
और राजबाला गांव की ही पीएचसी में दवा लेने गई थी।
हम लौटते समय पीएचसी के गेट के पास
पहुंची तो बाहर पार्क के अंदर से रोशन लाल गंडासी लेकर आया। हम उसके इरादे जानकर भागने
लगी मगर उसने पीछा कर राजबाला पर गंडासी से कई वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात
के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। अग्रोहा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के
बाद रोशन लाल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी रोशनलाल को
उम्रकैद व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर