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फिरोजाबाद, 23 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को चेक बाउंस के मामले में दोषी अभियुक्त को दाे वर्ष के साधारण कारावास और आठ लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना नारखी के गांव जौधरी निवासी प्रवीन कुमार पुत्र रामनरेश ने लक्ष्मी ग्लास बीड्स नगला सौंठ नारखी फर्म से कांच का विभिन्न सामान व चूड़ी की खरीदारी की थी। सामान की खरीददारी के एवज में बकाया भुगतान के लिए प्रवीण ने फर्म के प्रॉपराइटर जितेंद्र कुमार को एक चेक चार लाख रुपए का दिया था जो बाउंस हो गया। जिसका मुकदमा जितेंद्र कुमार ने प्रवीण के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेश कुमार दिवाकर के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाही के आधार पर प्रवीण को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़