जयपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। जयपुर मेट्रो-प्रथम की स्थाई लोक अदालत ने नेशनल हाइवे पर फास्टैग कार्ड होते हुए भी वाहन चालक से दुगना टोल वसूलने को गंभीर सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। इसके साथ ही अदालत ने एनएचएआई सहित सिकंदरा व राजधोक टोल प्लाजा
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