माजरा थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू, 19 जून तक निषेधाज्ञा, युवती के लापता होने पर तनाव
माजरा थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू, 19 जून तक निषेधाज्ञा, युवती के लापता होने पर तनाव


नाहन, 14 जून (हि.स.)। जिला सिरमौर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 जून की रात 10:30 बजे से प्रभावी होकर 19 जून 2025 तक लागू रहेगा।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। घातक हथियार जैसे लाठी, तलवार, खंजर, भाले, गैंती, फावड़ा आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति कोई जुलूस, रैली, भूख हड़ताल या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। सड़कों, फुटपाथों या राजमार्गों पर यातायात बाधित करने वाले किसी भी प्रकार के धरने या नारेबाज़ी पर रोक रहेगी।

दरअसल बीते 4 जून को किरतपुर गांव का 19 वर्षीय अल्पसंख्यक युवक एक स्थानीय पंचायत की युवती को लेकर फरार हो गया था। लड़की के परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस युवक को पकड़ने और युवती को बरामद करने में असमर्थ रही है।

इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने पहले भी प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने दो दिन का समय मांगते हुए लड़की को परिजनों के सुपुर्द करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वादा पूरा न होने पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग माजरा चौक पर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया।

स्थानीय एसडीएम और डीएसपी के समझाने पर भीड़ ने चक्का जाम तो टाल दिया मगर चेतावनी दी है कि यदि शनिवार सुबह 10 बजे तक लड़की को बरामद और युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो माजरा थाना के बाहर प्रदर्शन होगा।

डीसी सिरमौर द्वारा जारी आदेश के तहत एसडीपीओ पांवटा साहिब और माजरा थाना पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर