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हरिद्वार, 13 जून (हि.स.)। 16 वर्षीय नेशनल हॉकी महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित हॉकी कोच की जमानत अर्जी प्रभारी विशेष कोर्ट पॉक्सो, एडीजे चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि महिला खिलाड़ी बीते माह जनवरी रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम पर 38वें नेशनल हॉकी गेम्स के सलेक्शन कैंप में आई हुई थी। इसी दौरान जिस होटल में पीड़ित खिलाड़ी अन्य महिला खिलाडि़यों के साथ ठहरी हुई थीं, इसी होटल में आरोपित हॉकी कोच भी ठहरा हुआ था। आरोप है कि घटना वाली रात पौने सात बजे आरोपित कोच पीड़ित खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाकर बलात्कार किया। उसी दौरान पीड़ित खिलाड़ी की लिखित शिकायत पर आरोपित कोच भानु प्रकाश अग्रवाल (पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी पिथौरागढ़ चुंगी टंकपू थाना टनकपुर जनपद चंपावत) के खिलाफ बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपित कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी विशेष कोर्ट पॉक्सो/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपित कोच भानूप्रकाश अग्रवाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला