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जगदलपुर, 13 जून (हि.स.)। बस्तर जिले के कलेक्टर हरिस एस. के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन के सूचना प्राप्त होने पर मौके से 1 चैन माऊण्टेन मशीन एवं ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में 5 वाहनों को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है । मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाईस दी गई कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षा काल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है, अत: अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें । अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें । उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 5 वाहनों में अवैध परिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें एक प्रकरण पर जप्ती की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरण में कार्रवाई के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक गिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे,सीताराम नेताम, विकास नायक,जलंधर बघेल,महादेव सेठिया,संतोष सहारा उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे