नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थ दण्ड
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थ दण्ड


अजमेर, 13 जून(हि.स.)। अजमेर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या -2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पीसांगन निवासी दीपक कुमावत को 20 साल के कठोर कारावास और 56 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या दो संजय तिवारी ने बताया कि मामला पुलिस थाना पीसांगन में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने गांव के ही दीपक कुमावत नामक युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में बताया कि दीपक कुमावत गांव का ही लड़का है। उसने नाबालिग को स्कूल छोड़ने के बाहने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और स्कूल ले जाने के बजाय किसी होटल में ले जाकर नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बना ली। बाद में आरोपी लड़की को वीडियो की धमकी देकर अपने साथ चलने का दबाव डालने लगा। उनकी जानकारी में आने पर वे रिपोर्ट लिखाने पहुंचे।

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या दो संजय तिवारी ने बताया कि जांच और अनुसंधान में पुलिस ने 28 मई 24 को आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ 13 गवाह और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने नाबालिग परिचित छात्रा धोखा देकर दुष्कर्म कर भरोसे की हत्या करने को को समाज के लिए गंभीर अपराध माना । आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 साल की सजा और 56 हजार रुपए के आ​र्थिक जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपी को न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष