अनूपपुर: नेशनल लोक अदालत शनिवार को, 14 खण्डपीठों में होगा पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण
अनूपपुर, 9 मई (हि.स.)। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर माया विश्वलाल के निर्देशानुसार एवं नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश/संयोजक नेशनल लोक अदालत के मार्गदर्शन में
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अनूपपुर, 9 मई (हि.स.)। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर माया विश्वलाल के निर्देशानुसार एवं नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश/संयोजक नेशनल लोक अदालत के मार्गदर्शन में शनिवार, 10 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर सहित तहसील सिविल न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे 14 खण्डपीठों का गठन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, व्यवहारिक, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगर पालिका के पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। इसके लिए जिले में 14 खण्डपीठ का गठन किया गया हैं। जिला स्तर पर 08 खण्डपीठ, तहसील सिविल न्यायालय कोतमा हेतु 03 खण्डपीठ एवं राजेन्द्रग्राम हेतु 03 खण्डपीठ का गठन किया गया।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित पक्षकार की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का गठन किया गया हैं। पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आमजन व पक्षकारों से आव्हान् है कि न्यायालय में लंबित एवं पूर्ववाद प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करवाकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें, इससे पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव उत्पन्न होता है व शत्रुता समाप्त होती है तथा समय, धन व श्रम की बचत होती है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला