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इंदौर, 14 मई (हि.स.)। संभागायुक्त दीपक सिंह ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, समय-समय पर चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी अभद्र और अशोभनीय व्यवहार करने पर झाबुआ जिले के पेटलावद में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश कटारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। झाबुआ कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बुधवार को यह कार्रवाई की गई है।
झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, गत फरवरी माह में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। इस दौरान विकासखंड पेटलावद में शेष आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की संख्या में भिन्नता होने से डॉ. सुरेश कटारा प्रभारी ब्लाक मेडिकल आफिसर से इस संबंध में चर्चा करने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। बैठक में अभद्रता की गई, जिससे बैठक में व्यवधान उत्पन्न हुआ। डॉ. कटारा द्वारा बैठक में उक्त अभद्रता अशोभनीय व शासकीय सेवक से अपेक्षित नहीं होकर अमर्यादित था।
इसके अतिरिक्त डॉ. कटारा की कार्यप्रणाली विकासखंड पेटलावद में भी ठीक नहीं होने से पूर्व में भी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गए। उनकी निरन्तर अनुत्तरदायी कार्यशैली के कारण विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने में अनावश्यक व्यवधान बना रहा व शासन द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने में सफलता प्राप्ति में कठिनाई आई। इन्हें वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा भी समय-समय पर चेतावनी देने के पश्चात् भी इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। इनके कार्यों की विस्तृत जांच हेतु 04 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। इनसे प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार कटारा द्वारा अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता पाई गई और अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख किया गया। इस प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने संभागायुक्त को पत्र भेजकर कार्रवाई प्रस्तावित की। संभागायुक्त दीपक सिंह ने डॉ. कटारा को तुरंत निलंबित कर दिया है। इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला झाबुआ में नियत किया गया है।
इंदौर के सहायक खनिज अधिकारी चेनसिंह डामोर की होगी विभागीय जांच
इंदौर जिले में अवैध उत्खनन व राजस्व हानि के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर संभागायुक्त दीपक सिंह ने बुधवार को इंदौर के सहायक खनिज अधिकारी चेनसिंह डामोर के विरूद्ध विभागीय जांच करने के आदेश दिये है। यह जांच अपर कलेक्टर इंदौर को सौंपी गई है एवं विभागीय जांच कर दो माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये है।
बताया गया है कि अवैध उत्खनन, राजस्व हानि तथा जारी किये गये आदेशों को गंभीरता से न लेकर शासकीय कार्य, पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर गत फरवरी माह में सहायक खनि अधिकारी चेनसिंह डामोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। उनसे प्रत्युत्तर चाहा गया। श्री डामोर व्दारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने से आरोपों की विस्तृत जांच हेतु उनके विरूद्ध विस्तृत विभागीय जांच संस्थित की गई है। अपर कलेक्टर जिला इन्दौर को प्रकरण का जांचकर्ता अधिकारी बनाया गया है।
पीएचई के उपयंत्री और महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी
संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर संभाग में पदस्थ पीएचई के उपयंत्री और महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी किया। उन्हें आगामी 7 दिन में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। जवाब समाधानपूर्वक नहीं होने और निर्धारित समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगामी कार्रवाई की जायेगी। यह नोटिस बड़वानी में पदस्थ पीएचई के उपयंत्री लोकेश सोलंकी और आलीराजपुर के कठ्ठीवाड़ा में पदस्थ महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी शैलेंन्द्र सिंह डाबर को दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर