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मुंबई. 12 मई (हि.सं.)। महाराष्ट्र के 36 जिलों में प्राकृतिक आपदा और आपात स्थितियों से निपटने के लिए महायुति सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपये की सशर्त मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के अध्यक्ष अधिनियम 2005 की धारा 50 के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। यह धनराशि राज्य के 36 जिलों के लिए स्वीकृत की गई है। आपदा स्थिति और आपदा प्रबंधन के लिए यह निधि खर्च की जाएगी। इसमें आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने, पूर्व तैयारियां, राहत व बचाव कार्य, प्रशिक्षण, शिक्षा, साहित्य, मरम्मत, शोध, क्षति को कम करने की तैयारी आदि शामिल है। सरकार इस आदेश के तहत अधिसूचना जारी करेगी।
आपातकालीन स्थिति या अत्यावश्यक मामलों में दी गई खर्च सीमा से अधिक खर्च करना आवश्यक हो तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। मुंबई शहर, उपनगर, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 1-1 करोड़ रुपये और सुदूर क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्तमान सरकारी आदेश में धनराशि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय व जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में जमा की जानी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार