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देहरादून, 27 अप्रैल (हि.स.)। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि राजकीय कार्यालयों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभारी, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ आधार पर भर्ती पर लगाई गई रोक का प्रभाव पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। यह रोक केवल भविष्य में की जाने वाली भर्तियों के लिए लागू होगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि ताजा शासनादेश के अनुसार, अब खाली पदों पर केवल नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इसलिए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे शासनादेश का पालन सुनिश्चित करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal