जानलेवा हमले के दोषी बबलू उर्फ जमीर को 10 साल की सजा
जनपद न्यायाधीश बीडी शर्मा की अदालत ने दोषी पर लगाया 20,000 का जुर्माना
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 15 अप्रैल (हि.स.)। मुरादाबाद के जनपद न्यायाधीश बीडी शर्मा की अदालत ने 14 साल पहले जानलेवा हमले में आरोपित दोषी बबलू उर्फ जमीर को मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया।

मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा निवासी नगमा ने 14 जनवरी 2011 को मो. बाग गुलाब राय निवासी बबलू उर्फ जमीर के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसका बेटा थाना क्षेत्र के 84 घंटा मोहल्ले से गुजर रहा था। इसी दौरान रास्ते में बबलू उर्फ जमीर मिल गया। आरोपित ने उसके बेटे को तमंचे से गोली मार दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पहले की सुनवाई जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीडी शर्मा की अदालत में चली।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल