तीन हत्यारोपितों को आजीवन कारावास
Three murder accused sentenced to life imprisonment, had shot dead due to old enmity
तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, पुरानी रंजिश में गोली मारकर की थी हत्या


जौनपुर, 26 मार्च (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने बुधवार को 19 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विनोद सिंह निवासी जवंसीपर थाना नेवाढ़िया ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 29 अगस्त 2006 को उसका पुत्र कुंवर प्रताप सिंह स्नान करने जा रहा था तभी गांव का रहने वाला मोनू उर्फ सचिन घर पर आया और उसे अपने साथ लेकर चंचल व चंदन के घर ले गया। वहां उसे गोली मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना को वादी व दिलीप तथा रविंद्र नाथ ने देखा था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष सिंह द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी मोनू उर्फ सचिन, चंदन व वीरेंद्र को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया जबकि गोली मारने के आरोपी चंचल की पत्रावली अवयस्क होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को अंतरित कर दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव