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बिलासपुर, 26 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए शेड्यूल तय करने स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को शपथपत्र प्रस्तुत करने समय दिया है। जिसमें चुनाव शेड्यूल पर बार कौंसिल आफ इंडिया स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करेगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सौरभ पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया बताया कि उन्हें नियुक्त किया गया है और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दायर किया जाने वाला शपथ-पत्र भेज दिया गया है और इसे 28 मार्च, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैंच ने अगली सुनवाई 2 अप्रैल को तय की है।
उल्लेखनीय है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने शेड्यूल में जून में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 10 अगस्त को वोटिंग की जानकारी दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के लिए स्पष्ट गाइडलाइन शपथपत्र में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने हालांकि निर्देशित किया कि चुनाव कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जाए कि इसके फिर से टलने की संभावना न हो।इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले 4 वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछने के साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था। बीसीआई के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो। अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को तय की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Upendra Tripathi