आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए सरकार ने डिग्री की अनिवार्यता नहीं रखी : हाई कोर्ट
- मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटर के आधार पर तैयार की जानी चाहिए प्रयागराज, 26 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परास्नातक की डिग्री होना अप्रासंगिक है।
इलाहाबाद हाईकाेर्ट्


- मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटर के आधार पर तैयार की जानी चाहिए

प्रयागराज, 26 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परास्नातक की डिग्री होना अप्रासंगिक है। न्यायालय ने कहा कि मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, न कि स्नातक और परास्नातक डिग्री के आधार पर।

याची चांदनी पान्डेय ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गयी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी।

न्यायालय के प्रश्न पर याचिकाकर्ता के वकील ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश की धारा 7 दिखाई, जिसमें प्रावधान है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाएगी।

अदालत ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता, जब उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए गए हैं।

न्यायालय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता अर्थात हाईस्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, न कि उम्मीदवारों की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे