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जम्मू, 22 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार ने शनिवार को विधानसभा में अपना पहला विधेयक पेश किया।
प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सदन में जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के जीएसटी कानून को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कानून में किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाना है। संशोधन प्रकृति में विनियामक हैं यानी कर को विनियमित करने के लिए और इस तरह विधेयक में आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय शामिल नहीं हैं।
2018 में जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा की विधायी शक्तियां संसद में निहित थीं।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह