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फारबिसगंज/अररिया , 1 फ़रवरी (हि.स.)।जिला में नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के क्रम में PDR एक्ट के अंतर्गत सभी तरह के सरकारी बकाया राशि/सभी बैंकों से ली गई ऋण की राशि की वसूली हेतु लंबित निर्गत वारंट (BW) के क्रियान्वयन के लिए वारंट सप्ताह मनाया जा रहा है।
जिलानार्गत सभी नीलाम पत्र देनदारों को सूचित किया गया है कि नीलाम पत्र से संबंधित बकाया राशि को अविलंब संबंधित बैंक/सरकारी विभाग को जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी कर बकाया राशि वसूल की जाएगी।
इस संबंध में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी अररिया द्वारा द्वारा बताया गया कि उक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नीलाम पत्र प्रशाखा अररिया से संपर्क किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Prince Kumar