उपभोक्ता आयोग ने एक कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने के दिये आदेश
धर्मशाला, 08 दिसंबर (हि.स.)। उपभोक्ता आयोग ने एक कंपनी द्वारा उपभोक्ता को गलत उत्पाद देने के मामले में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10,829 रुपए वापिस करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता को हुए मानसिक उत्पीड़न व परेशानी के लिए कंपनी द्वा
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001