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प्रयागराज, 08 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण सुनवाई टालते हुए दिया है। राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसम्बर 2024 का स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है। इस स्थगन आदेश में किसी भी न्यायालय को किसी भी तरह के अंतरिम या अंतिम सर्वे का निर्देश देने पर रोक लगाई गई है।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसम्बर को सुनवाई होनी है। इस पर कोर्ट ने यहां सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख लगा दी। पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वज़ूखाना क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे