केवल सौ रुपए के विवाद में युवक की हत्या, युगल को आजीवन कारावास
हुगली, 02 दिसंबर (हि. स.)। केवल 100 रुपये के लिए हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले प्रेमी–प्रेमिका को कड़ी सजा सुनाई गई है। घटना के छह वर्ष बाद हुगली स्थित चुचुड़ा अदालत ने मंगलवार को इस मामले में कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को आजी
युगल को अदालत ले जाती पुलिस


हुगली, 02 दिसंबर (हि. स.)। केवल 100 रुपये के लिए हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले प्रेमी–प्रेमिका को कड़ी सजा सुनाई गई है। घटना के छह वर्ष बाद हुगली स्थित चुचुड़ा अदालत ने मंगलवार को इस मामले में कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है तथा मृत युवक की मां को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

न्यायालय सूत्रों के अनुसार, घटना सात जून 2019 की है। तड़के लगभग तीन बजे मोगरा के काठापुकुर इलाके में एक दुकान के सामने एक युवक रक्तरंजित अचेत अवस्था में मिला। मृत युवक का नाम मोहम्मद अनोवार (23) था, जो मोगरागंज नूतन ग्राम का निवासी था। उसके परिजनों ने बताया कि वह उस दिन शाम के बाद से लापता था।

पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस ने उसे गंभीर अवस्था में पाया और तत्काल स्थानीय ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि युवक की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

अगले दिन युवक के मामा रंजीत साव ने नामजद दोनों आरोपितों—कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय—के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया, जिसने बताया कि घटना की रात उसने इन दोनों को अनोवार के साथ झगड़ा करते देखा था।

जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि लक्ष्मी राय को अनोवार से 100 रुपये लेने थे। रकम लौटाने में देरी होने को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी झगड़े के दौरान आरोपितों ने अनोवार के सिर पर ईंट से वार किया और उसे रक्तरंजित अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गए। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले के जांच अधिकारी गौतम मंडल थे। चुचुड़ा अदालत में सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी प्रमाणों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय के निर्णय से मृतक की माता और मामा ने संतोष व्यक्त किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय