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चेन्नई, 1 दिसंबर (हि.स.)। तमिलनाडु में अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए नए वाहनों को पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नया नियम उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
राज्य में 150 क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कार्यरत हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 8,000 नए वाहन पंजीकृत किए जाते हैं। इनमें से 3,000–4,000 वाहन व्यक्तिगत उपयोग के होते हैं। अब तक पंजीकरण प्रक्रिया के तहत वाहन मालिकों या डीलरों को वाहन आरटीओ में ले जाना अनिवार्य था।
ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के नए संशोधन के अनुसार, व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए वाहनों को आरटीओ में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अदालत ने सरकार को इस नियम को लागू करने का आदेश दिया।
परिवहन आयुक्त गजलकष्मी ने सभी आरटीओ कार्यालयों को निर्देश जारी करते हुए बताया कि नए आदेश के तहत निजी उपयोग के वाहनों—जैसे मोटरसाइकिल और कार का पंजीकरण बिना वाहन को कार्यालय लाए किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह छूट लागू नहीं होगी और उन्हें निरीक्षण हेतु अनिवार्य रूप से ले जाना होगा।
आयुक्त के अनुसार, डीलरों द्वारा वाहनों को आरटीओ तक ले जाने के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिलती थीं। नई व्यवस्था से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रक्रिया सरल बनेगी।-----------
हिन्दुस्थान समाचार / Dr. Vara Prasada Rao PV