मासूम से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदण्ड
झांसी, 7 नवंबर (हि.स.) । छः साल पहले दस वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
मासूम से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदण्ड


झांसी, 7 नवंबर (हि.स.) । छः साल पहले दस वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिया मुकदमा ने थाना प्रेमनगर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति दिल्ली में बिजनेस करता है। वह अपने तीनों बच्चों के साथ यहां रहती है। सुरेन्द्र श्रीवास निवासी कृष्णा नगर कालॉनी मूल निवासी खैरा थाना रक्सा आए दिन उसकी करीब 10 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी करता है। अश्लील बातें करता है। 29 अप्रैल 2019 की शाम बेटी मोमोज लेने गयी थी। उसी दाैरान सुरेन्द्र श्रीवास ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। वादिया की शिकायत पर धारा 354 (क),504,506 भा.दं.सं.एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना प्रेमनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय में दोषसिद्ध सुरेन्द्र उर्फ सुजान श्रीवास को धारा-354 (क) भा. दं.सं. के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया