शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा
अररिया, 06 नवम्बर(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले विवाहित युवक को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की रकम नहीं अदा करने

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