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जयपुर, 27 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज कुमार सैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 1 सितंबर, 2023 को कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भर्ती निकाली थी। जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई की शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ या होने वाला अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार के समय संपूर्ण पात्रता अर्जित करने का साक्ष्य देना होगा। याचिका में कहा गया कि आवेदन करते समय याचिकाकर्ता अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला था और साक्षात्कार से पूर्व उसने तय संपर्ण पात्रता हासिल कर ली है। इसके बावजूद भी उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उसे पात्र मानते हुए साक्षात्कार में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक