अपात्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने पर रोक, मांगा जवाब
जयपुर, 25 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2021 में दो साल वाले डिप्लोमा से कम पात्रता रखने वालों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक
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