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रांची, 18 नवंबर (हि.स.)। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में दोषी करार दो आरोपितों रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व अदालत ने गत 11 नवंबर को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। दोनों गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में हैं। मामले में एक आरोपित खेमलाल कालिंदी को अदालत ने बरी किया था। तीनों को रांची पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सजा की बिंदू पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया था।
उल्लेखनीय है कि गत दो अगस्त 2024 को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली निवासी अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम तब दिया गया था, जब गोपी कृष्ण अपने घर के पास खड़े थे। तभी एक अपराधी अचानक उनके पास आया और सिर में चाकू घोंप दिया था। इस घटना को लेकर जिले के वकील आक्रोशित हुए थे। घटना को लेकर मृतक की पत्नी अनिमा देवी ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे