यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम की दी जानकारी
पौड़ी गढ़वाल, 18 नवंबर (हि.स.)। राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय, बनास, में यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना था, ज
यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम की दी जानकारी


पौड़ी गढ़वाल, 18 नवंबर (हि.स.)। राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय, बनास, में यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना था, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना और उसका समाधान करना है। इस सत्र में अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के कानूनी ढाँचे और प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में डॉ. कल्पना रावत ने पॉश अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, उसके प्रकार, शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा आईसीसी की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। उनके प्रस्तुतीकरण ने छात्रों और स्टाफ को विषय की गहन समझ प्रदान की। सत्र के अंत में आयोजित इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर में प्रतिभागियों ने उत्साहित होकर प्रश्न पूछे, अपने संदेह दूर किए और विचार साझा किए। छात्रों एवं स्टाफ ने इस जानकारीपूर्ण सत्र की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण के निर्माण में अत्यंत सहायक होते हैं।

इस मौके पर डॉ. प्रकाश फोंदणी, डॉ. दिनेश रावत, डॉ. पुनीत वर्मा, डॉ. आलोक कंडारी आदि शामिल रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह