सोनम वांगचुक की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, लद्दाख प्रशासन को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे एंग्मो ने दायर याचिका में पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। गीतांजलि ने अपने पति को रिहा करने की मांग की है। गीतांजलि ने याचिका में कहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के बाद भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है।

सुनवाई के दौरान गीतांजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की वजह की प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं।

सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। लद्दाख में हुई हिंसा के गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह