दुष्कर्मी सौतेले बाप को आजीवन कारावास,20 हजार रुपए का अर्थदंड
जौनपुर,06 अक्टूबर (हि.स.)।अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो रूपाली सक्सेना की अदालत ने 3 वर्ष पूर्व गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेली पिता को दोष सिद्ध पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड

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