Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

चंपावत, 31 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य के दैवीय आपदाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवास प्लस) के तहत एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। जिससे आपदा प्रभावित ग्रामीण परिवारों का सुरक्षित एवं स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित हो सकेगा। इसके तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य को कुल 5,992 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुक्रवार को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस विशेष परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। लाभार्थियों का चयन एवं विवरण 'आवास 2024' मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। वित्तीय सहायता केवल उन्हीं परिवारों को दी जाएगीṁ, जिनके नाम अंतिम स्वीकृत 'आवास सूची' में सम्मिलित होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी आवासों का निर्माण पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुरूप 'आवाससॉफ्ट' पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इससे परियोजना में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जून 2025 से 22 सितंबर 2025 के मध्य हुई दैवीय आपदाओं एवं अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण और पंजीकरण कार्य तत्काल पूरा करें। सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने इस विशेष परियोजना को आपदा प्रभावित परिवारों के त्वरित एवं गरिमापूर्ण पुनर्वास की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ समयसीमा में कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी