कंझावला हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को 36.69 लाख का मुआवजा देने का आदेश
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने कंझावला हिट एंड रन मामले के पीड़ित अंजलि सिंह के परिवार को 36.69 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों के मुताबिक इस दुर्घटना के लिए वाहन
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