Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
बेंगलुरु, 18 अक्टूबर (हि.स.)। कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (आरडीपीआर) के आयुक्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन में भाग लेने वाले पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) प्रवीण कुमार केपी को दप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
कर्नाटक के रायचूर ज़िले के सिरवारा तालुक के पीडीओ प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 12 अक्टूबर, 2025 को लिंगसुगुर कस्बे में आरएसएस शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम (पथ संचलन) में भाग लिया था। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवीण कुमार केपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश पहनकर और हाथ में लाठी लेकर पथ संचलन में भाग लिया था।
रायचूर ज़िला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी प्रवीण कुमार के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश पहनकर और हाथ में डंडा लेकर पथ संचलन में पीडीओ ने भाग लिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ निलंबन की यह कार्रवाई की गयी है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह पाया गया कि प्रवीण कुमार ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम 2021 के नियम 3 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय पूरी तरह से नैतिक होना चाहिए और कर्तव्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी के अनुरूप कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रवीण कुमार के मामले में यह पाया गया कि उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया है, जिनके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा दिए गए किसी भी वित्तीय या अन्य प्रलोभन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सकता हो।
ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के आयुक्त ने बताया कि इस संदर्भ में प्रवीण कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्रवीण कुमार के विरुद्ध लगे आरोपों की विभागीय जांच आरक्षित रखते हुए उन्हें सेवा से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा